SC on Abortion: अब MTP एक्ट में अविवाहित महिलाओं को भी ये अधिकार
SC on Abortion: अब MTP एक्ट में अविवाहित महिलाओं को भी ये अधिकार
SC on Abortion: देश के सबसे बड़े न्यायपालिका ने Abortion को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट के मुताबिक अब महिलाओं को बड़ा अधिकार मिलने वाला है. दरसल नए फैसले के तहत अब विवाहित और अविवाहित महिलाओं में गर्भपात को लेकर भेद नहीं किया जाएगा.
Supreme Court ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसे उसके अनचाहे गर्भ को गिराने के अधिकार से नहीं रोक सकती है.
भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है.
तो इसी वजह से सभी महिलाओं को समान अधिकार भी मिलना चाहिए.
कोर्ट ने ये भी कहा कि अविवाहित या एकल महिलाओं को विवाहिता की तरह 24 सप्ताह तक गर्भपात का लाभ दिया जा सकता .
ये हम फैसला नहीं कर सकते कि कौन Abortion के अधिकारी हैं कौन नहीं.
सभी महिलाओं को इसका एक जैसा अधिकार है.
रूढ़िवादी सोच पर भी पहार
इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले से पुरानी और रूढ़िवादी सोच पर भी पहार किया.
उन्होंने कहा कि गर्भपात कानूनों के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच का अंतर बहुत ही छोटा है.
और यह उस रूढ़िवादी सोच को भी दिखाता है कि केवल विवाहित महिला ही यौन रूप से सक्रिय होती है.
जो आज के जमाने में बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है.
असुरक्षित गर्भपात से इतनी मौतें
बता दें कि भारत में अबॉर्शन को लेकर जो कानून हैं वो बहुत मजबूत नहीं है
जिसका खमियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता था..
जानकारी के मुताबिक देश में हर साल पूरे में से 8% मौतें असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है.
इस दस्तावेज का कहना है कि भारत में हर साल असुरक्षित गर्भपात के कारण 12 हजार महिलाओं की मौत हो जाती है.