Kejriwal सरकार का बड़ा फैसला, Ola, Uber, Rapido की बाइक टैक्सी पर बैन
Kejriwal सरकार ने लिया बड़ा फैसला, Ola, Uber और Rapido की बाइक टैक्सी पर लगाया बैन
Kejriwal सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओला , उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। नोटिस जारी करते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा कि यात्रियों को ले जाने के लिए गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक टैक्सी अगर पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हुए दिखती है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहले तो 5,000 रुपये का चालान करेगी, दूसरी बार में 10,000 और जेल भी हो सकती है। इसके साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस 3 साल के लिए रद्द हो सकता है। बात यही खत्म नहीं होती जिस कंपनी की बाइक ड्राइवर चला रहा होगा उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में रैपिडो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है।
दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस जारी की
दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस में साफ कहा गया है कि बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध तुरंत लागू होगा।
जो दो पहिया वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उनका वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार का चलान हो सकता है।
नियम का उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल और गाड़ी जब्ती का भी प्रावधान है।