सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को लगा बड़ा झटका, CBI जांच का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को लगा बड़ा झटका, CBI जांच का दिया आदेश
महाराष्ट्र में एक तरफ जहां कोरोना ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्रि को लेकर मची कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. हाल ही में इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को बड़ा झटका दिया है. दरअसल कोर्ट ने दायर की गई अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें दोनों की ओर से हाई कोर्ट के सुनाए गए सीबीआई जांच के फैसले को चुनौती दी गई थी.
दरअसल इस मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर के आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शुरूआती जांच के आदेश दिए थे. लेकिन इस फैसले को अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं, वो बेहद गंगीन हैं, जिसकी स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के समय यह भी कहा कि, जो आरोप लग रहे हैं, उसमें स्वतंत्र जांच एजेंसी की ओर से जांच करने की आवश्यकता है. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि, यह केवल शुरूआती जांच (पीई) है इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है. क्योंकि जब पूर्व पुलिस कमिश्नर ने मंत्री पर संगीन आरोप लगाए हैं तो इस तरह की जांच में कुछ गलत नहीं हो सकता है.
आगे फैसले में जजो की बेंच ने यह भी कहा कि ये केस लोगों के यकीन से संबंधित है. इसलिए हम किसी भी तरह से हाई कोर्ट के आदेश में कोई दखलअंदाजी नहीं करना चाहते हैं. क्योंकि दोनों ही बड़े पदों पर काम कार्यरत थे. ऐसे में मामले में सीबीआई जांच होने की जरूरत है.