सुप्रीम कोर्ट का दिवाली के पटाखों पर बड़ा फैसला, सिर्फ इतनी देर जला सकेंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट का दिवाली के पटाखों पर बड़ा फैसला, सिर्फ इतनी देर जला सकेंगे पटाखे
दिवाली नजदीक आ चुकी है, और साथ पटाखों का बाजार भी सजने लगा है, अलग अलग तरह के पटाखे बाजारों में देखे जा रहे हैं, हर साल पटाखे के कारोबार काफी पैसे कमाए जाते हैं, ऐसे में इस बार पटाखे व्यापरियों को झटका लग सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को ध्यान में रख कर ये आदेश दिया है कि इस साल पटाखे सिर्फ दो ही घंटे जला सकेंगे. यही नहीं आप सिर्फ कम प्रादूषण वाले पटाखे ही बेच और खरीद सकेंगे. लेकिन इस फैसले ये तो साफ हो गया की अब दिल्ली वाले पटाखे जला सकेंगे, हांलाकि उन्हें आदेशों का पालन करना होगा.
बता दें कि इस दिवाली आप 8 से 10 बजे ही पटाखे जला सकते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखे बजा पाएंगे. इसके अलावा कोई भी विक्रेता ऑनलाइन पटाखे नहीं बेच पाएगा.