PF वालों को लगा बड़ा झटका, अब सरकार को इतने पैसे पर देने होंगे टैक्स
PF वालों को लगा बड़ा झटका, अब सरकार को इतने पैसे पर देने होंगे टैक्स
आज के समय में जॉब हर शख्स करता है, और अपने भविष्य को सेक्योर करने के लिए PF को चुनता है, और जब इसकी जरूरत पड़ती तो, पैसे निकाल लिए जाते हैं. लेकिन सोमवार को बजट घोषित होने के बाद प्रोविडेंट फंड (PF) में निवेश करने वाले लोगों को भी बड़ा झटका दिया जा चुका है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है कि अब एक वित्त वर्ष में केवल 2.5 लाख रुपये तक के निवेश पर ही टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.
दरअसल, पीएफ पर टैक्स छूट के साथ ही अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है. इस वजह से लोग पीएफ में निवेश को पहले ऑप्शन के रूप में सोचते हैं. लेकिन यदि अब साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा पीएफ में निवेश कोई करता है तो, ये अब ब्याज से कमाई टैक्स के दायरे में आएगा. हालांकि पीएफ पर ब्याज दर 8 प्रतिशत है और ब्याज से होने वाली कमाई पूरी तरह टैक्स से फ्री है.
जाहिर सी बात है कि, यदि किसी के पीएफ में साल में 2.5 लाख से ज्यादा पैसा जमा किया जाता है तो, उसको इस पर मिलने वाले पर ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा. ये नियम 1 अप्रैल 2021 से ही लागू किया जाएगा. कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में निवेश से सालाना 2.5 लाख रुपये तक के निवेश से होने वाली रिटर्न इनकम पर ही टैक्स फ्री किया जाएगा. लेकिन इससे ऊपर के निवेश सेकरने पर टैक्स देना पड़ेगा.
आपको पता ही होगा कि, पीएफ का एक हिस्सा कंपनी की तरफ से जाता है. पहला हिस्सा कंपनी और दूसरा हिस्सा कर्मचारी देता है. नए नियम के अनुसार टैक्स केवल कर्मचारी के की ही सैलरी पर लगेगा. सरकार की दलील है कि टैक्ट छूट को युक्तिसंगत बनाने के लिए ऐसा फैसला किया गया है. जिन कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी दी जाती है, और एक बड़ा हिस्सा पीएफ में निवेश करके ब्याज के पैसे को टैक्स फ्री करवा लिया जाता था. अब सरकार की तरफ से ऐसे लोगों से टैक्स लिया जाएगा.
आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि कितने ब्याज पर टैक्स लगेगा. अगर कर्मचारी का पीएफ में सालाना योगदान 3 लाख रुपये है तो 2.5 लाख रुपये के पीएफ योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बाकी 50000 रुपये के योगदान पर टैक्स लगेगा.