उद्धव ठाकरे की सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, अब रेप करने वालों को मिलेगी फांसी की सजा
उद्धव ठाकरे की सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, अब रेप करने वालों को मिलेगी फांसी की सजा
देशभर में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहा है. जिसे लेकर आम जनता की भी चिंताएं बढ़ गई हैं. आज के समय में भले ही देश डिजिटल इंडिया के नारे लगा रहा हो, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में अभी भी कहीं न कहीं देश पीछे ही है. इसी बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को शक्ति एक्ट के मसौदे को अनुमति दे दी है. जिसमें अगर कोई शख्स रेप का दोषी पाया जाता है, तो उसे फआंसी की सजा सुनाई जाएगी.
जानकारी के मुताबिक इस ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस पूरे मुद्दे की जानकारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी है. इस बारे में बाते करते हुए अनिल देशमुख ने अपने बयान में कहा कि, आज हमने शक्ति एक्ट पर चर्चा की है. ये अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है. हमने इस पर विचार विमर्श भी किया है. आगे बात करते हुए अनिल देशमुख ने ये भी कहा कि, इस मसले में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान बनाया गया है. ऐसे लोगों को सीधा मृत्युदंड की सजा दी जाएगी. इसे कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है. अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.
बताया जा रहा है कि इस नए अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है. जबकि ट्रायल 30 दिनों के अंदर होगा. इस बारे में बयान देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि वाकई ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है. ये कानून राज्य की महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा. सदन से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजेगा जाएगा.