श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान आयकर मुक्त होगा, मिलेगी टैक्स में छूट
अगर आप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है.
इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी. ये छूट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी. वित्त मंत्रालय की ओर से ये छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत दी जाएगी.
बता दें कि इस साल ”श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट” बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान लिए जा रहे हैं. आयकर छूट का दावा करने के लिए ये जरूरी है कि ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास हो. इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए.