दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी होने के बाद मेट्रो ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानें यात्रा से जुड़े नए नियम
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी होने के बाद मेट्रो ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानें यात्रा से जुड़े नए नियम
कोरोना महामारी के बढ़ते कहर को देखते हुए अब राजधानी दिल्ली सरकार भी सख्त हो गई है. कोरोना से बेकाबू हो रहे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने की घोषणा कर दी है. इस नाइट कर्फ्यू को अभी से ही पूरी राजधानी में जारी कर दिया गया है, और इसका असर दिल्ली में स्पष्ट तोर पर दिखाई दे रहा है.
फिलहाल सरकार की तरफ से लगाए गए नाइट कर्फ्यू के बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने भी मेट्रो के यात्रियों को लेकर बड़ी जानकारी दी है. हाल ही DMRC ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों को लेकर नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है.
नाइट कर्फ्यू के तहत दिल्ली मेट्रो में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल वही लोग एंट्री कर सकेंगे जो सरकारी आदेश के अनुसार जरूरी सेवाओं की कैटगरी (Essential Category) में आते होंगे. इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए नाइट कर्फ्यू के दिशानिर्देश के मुताबिक इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर रोक-टोक नहीं होगी.
साथ ही इस दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाना चाहते होंगे उन्हें इजाजत दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें ई-पास दिखाना होगा. यहां तक कि राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को भी ई-पास के तहत ही कहीं भी आने-जाने की इजाजत दी जाएगी.