इशरत जहां मुठभेड़ मामले में कोर्ट क फैसला, सभी आरोपी हुए बरी

इशरत जहां मुठभेड़ मामले में कोर्ट क फैसला, सभी आरोपी हुए बरी

अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इशरत जहां मामले में अपना फैसला सुनाया दिया है और इसी के साथ सभी आरोपी आईपीएस अधिकारी जी.एल. सिंघल, तरुण बारोट और सहायक उप निरीक्षक अनाजू चौधरी को बरी हो गए.

इशरत जहां केस में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इशरत को आतंकवादी नहीं मानने का कोई कारण नजर नहीं आता है, इसिलिए वो सभी आरोपी बरी कर रहे हैं,. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये जानबुझकर किया गया नहीं लगता है.

बता दें कि इशरत जहां और उसके तीन साथियों जावेद शेख, अमजद अली व जीशान जौहर को क्राइम ब्रांच ने जून 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया था। जिसके बाद इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए थे। मगर पुलिस का कहना था कि इनके तार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे।

Pratiksha

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