बाबरी विध्वंस केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, आडवाणी, जोशी, उमा सहित सभी 32 आरोपी बरी
बाबरी विध्वंस केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, आडवाणी, जोशी, उमा सहित सभी 32 आरोपी बरी
बाबरी विध्वंस मामले में अदालत ने आज बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है…लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है…जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, नृत्यगोपाल दास सहित अन्य कई लोगों के नाम शामिल हैं…
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुआ कहा कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित नहीं था…अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और आरोपी नेताओं ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की थी…बता दें 28 साल पुराने इस केस में जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुनाया है… कोर्ट ने इस केस में पेश किए गए सबूतों को पर्याप्त नहीं माना…करीब 2300 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा है कि ढांचा गिराने में विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका नहीं थी…कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की थी और ढांचा गिराने में शरारती तत्वों का हाथ था…
मालूम हो कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था…बता दें कि इस केस में जितने भी आरोपी थे उन पर साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगे थे…लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो सबूत पेश किए गए उनसे यह साबित नहीं होता है…अचानक ही विध्वंस की घटना हुई थी..उसमें कोई साजिश नहीं की गई थी…
बता दें सीबीआई की ओर से इस केस में 351 गवाह पेश किए थे और सबूत के तौर पर 600 दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए थे…इस केस में मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता,जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर और महाराज स्वामी साक्षी आरोपी थे…