सुप्रीम कोर्ट से सिद्धू के हक में फैसला, लगा बस इतना जुर्माना
आज सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू रोड रेज केस पर अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट का फैसला सिद्धू को राहत देने वाला है. हाई कोर्ट से 3 साल की सजा पा चुके सिद्धू पर सुप्रिम कोर्ट ने बस 1 हजार का जुर्माना लगा कर छोड़ दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ये मामूली मार पीट का केस है, इसीलिए उन्हें जेल नहीं जाना होगा.
दरासल 30 साल पहले कार पार्किंग में गुरमान सिंह नाम के एक शख्स से नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई हो गई थी, बात हाथापाई तक पंहुच गई थी, इसके बाद उस इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी.
जब ये मामला इस सेशन कोर्ट पहुंचा तो वहां से सिद्धू को बरी कर दिया गया था, इसके बाद हाईकोर्ट ने उनपर 1 लाख जुर्माना लगाते हुए, उन्हें और उनके साथियों को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला सिद्धू के हक में आया है. और उन्हें 1 हजार के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया है.